राजेश कुमार पटेल दैनिक केसरिया हिंदुस्तान
दमोह – कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा जांच दल द्वारा दमोह के हटा ब्लॉक के ग्राम पांजी स्थित नर्मदा मिनरल वाटर उद्योग का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नर्मदा मिनरल वाटर उद्योग में नर्मदा ब्रांड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पानी पाउच की बिना बैच नंबर एवं पैकिंग डेट की 200 बोरियां कुल 9000 पाउच मूल्य 6000 रुपए मौके पर विक्रय हेतु संग्रहित पाए जाने पर नियमानुसार जब्त किया गया है। बिना बैच नंबर एवं पैकिंग डेट के पानी पाउच पैकेज़्ड ड्रिंकिंग वाटर के निर्माण एवं विक्रय करना मिथ्याछाप श्रेणी में आता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत मिनरल वाटर प्लांट संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। मौके पर मिनरल वाटर प्लांट संचालक को पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, कार्यरत कर्मचारियों के एनुअल मेडिकल परीक्षण प्रमाण पत्र एवं फोस्टैक ट्रेनिंग प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए गए।